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हाइकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई जांच, दुष्कर्म का आरोप निकला झूठा, शिकायत कर्ता ओर गवाहों पर एफआईआर

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जालौन। नाबालिग को नौकरी दिलाने के बहाने उसे बुलाकर नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने ओर उसकी वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल करने वाले आरोपों की हाइकोर्ट में पुष्टि न होने पर झूठा पाया गया। शिकायत कर्ता नाबालिग का नाम पता, आधार कार्ड आदि सत्यापित न होने पर हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई जांच के बाद जालौन पुलिस ने शिकायत कर्ता वादिया ओर गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के मुताबिक जिला जालौन की विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट की अदालत में एक युवती ने परिवाद दर्ज कराया था। जिसमे उसने आरोप। लगाया था कि ओम प्रकाश कुशवाह उर्फ सतीश, उमा शंकर यादव निवासी झांसी शहर कोतवाली सहित अन्य झांसी निवासी लोगों ने उसे रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर बुलाया और उसे चार पहिया गाड़ी में पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी वीडियो बनाकर उसे अभी तक ब्लैकमेल कर रहे है। इन आरोपों के चलते न्यायालय ने सभी आरोपियों को तलब कर लिया था। तलबी आदेश होने के बाद उमाशंकर यादव सहित अन्य आरोपियों ने हाई कोर्ट की शरण ली और खुद को बेगुनाह बताते हुए शिकायत कर्ता युवती के दस्तावेजों को कूट रचित दस्तावेज बताते हुए पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद एस पी जालौन को पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच ओर शिकायत कर्ता की तस्दीक करने का आदेश दिया। इस पर जांच के दौरान पाया कि परिवार दर्ज कराने वाली युवती का आधार कार्ड, नाम पता आदि गलत दर्शाया गया। साथ ही जिन्हें गवाह बताया गया वह गवाह भी कूट रचित तरीके से तैयार किए गए। इस पर रिपोर्ट मिलने के बाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों उमाशंकर यादव, ओम प्रकाश कुशवाह सहित सभी को राहत देते हुए दुष्कर्म की घटना में संलिप्तता नहीं पाई गई इस निर्दोष साबित करते हुए शिकायत कर्ता ओर गवाहों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस पर जालौन पुलिस ने शिकायत कर्ता ओर गवाहों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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