झाँसी न्यूज़

दलित महिला से मारपीट का आरोप सिद्ध, अभियुक्तों को दो दो साल की जेल

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दलित महिला के साथ मारपीट करने का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को दो दो साल की जेल और दो दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह / कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि कैरोखर निवासी श्रीमती पुखखन देवी ने थाना ककरवई में 28 जुलाई 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के रहने वाले दबंग राघवेंद्र यादव और राजेंद्र यादव ने उसे शौच क्रिया जाते समय रास्ते में रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए जातिसूचक शब्दों से उसे अपमानित किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आज आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दो दो साल की जेल और दो दो हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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