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झांसी के कुख्यात को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, एससी ने एचसी के आदेश को सही माना

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झांसी। हत्या, लूट, अपहरण, जैसे संगीन अपराधों से सुसज्जित झांसी का शातिर कुख्यात अपराधी गुलशन यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नही मिली। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की अदालत ने हाई कोर्ट के निर्णय को सही मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कार्तिक भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि झांसी के ग्राम खोडन थाना सीपरी बाजार निवासी गुलाब सिंह उर्फ गुलशन यादव पर हत्या, अपहरण, लूट जैसे दर्जनों संगीन अपराध दर्ज है। एक प्रकरण सीपरी बाजार के ग्वाल टोली निवासी आकाश यादव पुत्र रमेश यादव ने डेढ़ वर्ष पूर्व थाना सीपरी बाजार में गुलशन उर्फ गुलाब यादव के खिलाफ अपहरण, मारपीट, फिरौती सहित गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस ने आरोपी पर गैंगस्टर के तहत उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली थी। गुलशन यादव का लंबा अपराधिक इतिहास और उसकी दहशत गर्दी को देख उसे जमानत देने से इंकार करते हुए खारिज कर दी थी। इस पर गुलशन यादव उर्फ गुलाब सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट नंबर 14 में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अदालत ने शासकीय अधिवक्ता अरूप बनर्जी ने अपील करते हुए कोर्ट से कहा कि जमानत याची कुख्यात अपराधी है और वह जेल से बाहर आने के बाद गवाहों और मुकदमे से छेड़छाड़ कर सकता है। वही न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता अनूप बनर्जी और विशेष अधिवक्ता कार्तिक को सुनने के बाद हाई कोर्ट द्वारा निरस्त की गई जमानत का आदेश सही मानते हुए शातिर अपराधी कुख्यात गुलशन यादव को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत खचिका खारिज कर दी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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