झांसी। नाबालिग का तमंचा अड़ा कर अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के बाद ब्लैकमेल करने और पिता से पांच लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज आज़म अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से। पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिसंबर 2025 को एक व्यक्ति ने गरोठा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को स्कूल से घर आते समय रास्ते में इंद्रा नगर निवासी विशाल पटसारिया, वैभव, मानवेंद्र उर्फ नाना तमंचा अड़ा कर उसका अपहरण कर ले गए और कमरे में ले जाकर उसे बंधक बनाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बनाई और वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर तीनों लोग कई बार उससे घर से पैसे, जेवरात आदि चोरी करवा कर ले चुके। इसके बाद 12 दिसंबर को उसे रस्ते में रोक कर पांच लाख रुपए की अवैध मांग की। जब उसने पांच लाख रुपए देने से मना कर दिया तो उसकी पुत्री की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। आज एक आरोपी वैभव पटसारिया की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद गंभीर अपराध होने पर न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियुक्त को अभी जेल के ही रहना पड़ेगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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