Home उत्तर प्रदेश अफीम की खेती करने वाले पुजारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

अफीम की खेती करने वाले पुजारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। ग्राम खजराहा बुजुर्ग में अफीम पोस्त की अवैध खेती करने के आरोपी मंदिर के पुजारी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट कनिष्क सिंह की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता उदय सोनी ने बताया कि विगत 12 मार्च 2023 को भारी मात्रा में अवैध अफीम पोस्त की खेती करने की सूचना पाकर 13 मार्च 2023 को एन०सी०बी०टीम थाना बबीना, झाँसी पहुँची तथा अशोक कुमार निरीक्षक, प्रकाश सिंह उपनिरीक्षक मय हमराहीगण संयुक्त टीम ने ग्राम खजराहा बुजुर्ग में स्थित खातीबाबा मंदिर पर पहुँचने पर पाया गया कि मंदिर के पास की जमीन पर अफीम पोस्त की खेती की जा रही है। मौके पर उपस्थित मंदिर के पुजारी ने अपना नाम राम सिंह पुत्र स्व० पन्नालाल उम्र लगभग 78 वर्ष निवासी ग्राम खजराहा खुर्द तथा उसने बताया कि यह अफीम पोस्त की खेती है तथा उसके द्वारा बोई गयी है। खेत में मौजूद अफीम पोस्त की खेती के पौधे को जब डी०डी० किट से जांचा गया तो यह अफीम के रूप में सकारात्मक पाया गया। एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 की धारा-48 केतहत कार्यवाही करने हेतु जिला अधिकारी से आदेश प्राप्त करने हेतु मनोज सिंह एन०सी०बी० टीम के साथ अवैध अफीम पोस्त की खेती को कुर्क करने तथा नष्ट करने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिला अधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। 14 मार्च 2023 को तहसीलदार सदर के निर्देश पर नायब तहसीलदार व लेखपाल द्वारा अपने अभिलेखों की जाँच के उपरान्त बताया कि अफीम पोस्त की खेती गाटा संख्या-414 का एक भाग है, जिसका पंजीकृत स्वामी कैलाश पुत्र देवजू ग्राम खजराहा बुजुर्ग के ग्रामप्रधान पति नरेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि यह जमीन कैलाश के नाम से है जो कि पिछले 10-12 वर्षों से यहाँ नहीं रहता है। यह जमीन मंदिर पुजारी रामसिंह द्वारा जोती बोई जाती है एवं यह भी बताया कि उनकी ग्राम सभा में किसी के पास भी अफीम की खेती करने का कोई भी लाईसेंस नही है। राम सिंह ने भी बताया कि अफीम की खेती करने का उसके पास कोई भी लाईसेंस नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में उसके द्वारा किसी भी कार्यालय में कोई आवेदन दिया गया है। उक्त मामले में अभियुक्त राम सिंह द्वारा धारा- 8/18 सी, एन०डी०पी०एस०एक्ट, थाना- बबीना / एन०सी०बी० लखनऊ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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