Home उत्तर प्रदेश बिजली चोरी में दो वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

बिजली चोरी में दो वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

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झांसी। विधुत चोरी का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ( आव० वस्तु अधि०)आनन्द प्रकाश- तृतीय की अदालत में एक अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि शासन के आदेशानुसाररोकथाम एवं राजस्व वसूली हेतु चैकिंग अभियान अन्तर्गत 26 सितंबर 2019 को: ग्रामभिटौरा में वादी मो० सोहेल सिद्दीकी अवर अभियन्ता, संविदा कर्मी रमेशचन्द्र व बृजेश के साथ चैकिंग करने गये। चैकिंग के दौरान विद्युत बकायेदारो के संयोजन काट दिये गए थे। लेकिन कुछ बकायेदारों के संयोजन बिना बिल भुगतानके जुड़े पाये गये। इनके कृत्य को भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 संशोधित अधिनियम2007 की धारा-138(1) (बी) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए उपभोक्ता आयुष आटा चक्की के प्रोपराइटर सदाराम यादव पर बकाया राशि 10,00,464 रूपए होने के कारण धारा-138 (1) (बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त सदाराम यादव को दोषी पाए जाने पर धारा- 138 (1) बी विद्युत अधिनियम के अपराध में 02 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न देने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गयी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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