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जनपद में 15 अप्रैल 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी : जिला मजिस्ट्रेट

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झांसी। विगत वर्षो की भाति जनपद में महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राइडे, ई-उल-फितर तथा डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम प्रस्तावित है, साथ ही वर्तमान में किसान संगठनों द्वारा विभिन्न मांगों को लकर आन्दोलन किया जा रहा है तथा विभिन्न सामायिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित होना है। साथ ही आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जा रहे है। इस दौरान कतिपय असामाजिक, स्वार्थी व अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सकता है तथा संकीणर्ता लाभ के उददेश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती है, जिससे कि साम्प्रदायिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा उपरोक्त कार्यो में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा जनपद झाँसी हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित करते हुये निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति जनपद झाॅंसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा। यह आदेश झाँसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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