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जनपद को 468 लक्ष्य के अतिरिक्त 415 सोलर पंप का लक्ष्य और हुआ प्राप्त पहले आओ-पहले सोलर पंप पाओ

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झांसी। उप कृषि निदेशक श्री महेंद्र पाल सिंह ने जनपद के समस्त कृषक भाईयो को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत द्वितीय चरण हेतु जनपद को अदद सोलर पम्पो को क्षमतावार लक्ष्यो का आवंटन किया गया है। जिसके आवेदन की अवधि/ऑनलाइन बुकिंग दिनांक 21.01.23 पूर्वान्ह 11ः00 बजे से की जायेगी है। क्षमतावर सोलर पम्प का जानकारी देते हुए बताया कि03 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबुल सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य 194516 है। कुल अनुदान 116710 के सापेक्ष राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का अलग-अलग अनुदान रूपये 58355 है। कृषक अंश में टोकन मनी रूपये 5000 व अवशेष कृषक अंश रूपये 72806 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 3 एच0पी0ए0सी0 सबमर्सिबुल सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य 193460 है। कुल अनुदान 116076 के सापेक्ष राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का अलग-अलग अनुदान रूपये 58038 है। कृषक अंश में टोकन मनी रूपये 5000 व अवशेष कृषक अंश रूपये 72384 निर्धारित किया गया है। 05 एच0पी0ए0सी0 सबमर्सिबुल सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य 273137 है। कुल अनुदान 163882 के सापेक्ष राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का अलग-अलग अनुदान रूपये 81941 है। कृषक अंश में टोकन मनी रूपये 5000 व अवशेष कृषक अंश रूपये 104255 निर्धारित किया गया है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि7.5 एच0पी0ए0सी0 सबमर्सिबुल सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य 372126 है। कुल अनुदान 223276 के सापेक्ष राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का अलग-अलग अनुदान रूपये 111638 है। कृषक अंश में टोकन मनी रूपये 5000 व अवशेष कृषक अंश रूपये 143850 निर्धारित किया गया है तथा 10 एच0पी0ए0सी0 सबमर्सिबुल सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य 464304 है। कुल अनुदान 223276 के सापेक्ष राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का अलग-अलग अनुदान रूपये 111638 है। कृषक अंश में टोकन मनी रूपये 5000 व अवशेष कृषक अंश रूपये 236028 निर्धारित किया गया है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि पात्रता एवं शर्ते योजना का लाभ उठाने हेतु कृषको को विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकरण होना अनिर्वाय है। कृषको की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जायेगा। कृषको को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रूपये 5000 टोकन मनी के रूप मे चालान या ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। अनुदान पर सोलर पम्प ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेवसाइट www.upagriculture.com पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। टोकन कन्फर्म होने के सप्ताह के अन्दर कृषको को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा। कृषक द्वारा कृषक अंश समय से जमा न करने पर स्वंय निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक की स्वंय की होगी और सत्यापन के समय उपर्युक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और आवेदन निरस्त हो जायेगा। उप कृषि निदेशक ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि 150 फीट की गहराई के लिये 3 एच0पी0, 200 फीट गहराई के लिये 5 एच0पी0 300 फीट की गहराई के लिये 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्प उपयुक्त होगे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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