झांसी।छह वर्ष पहले अवैध चरस सहित पकड़े गए नशे के सौदागर द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किए जाने पर विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)ओम पाल सिंह के न्यायालय ने जेल में बितायी गई अवधि सात माह दस दिन के कठोर कारावास व पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया ।विशेष अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि 07 मार्च 2020 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने दीपक अहिरवार पुत्र घनश्याम अहिरवार, निवासी लहर गिर्द सीपरी बाजार को मनोरंजन गृह के सामने, राजघाट कालोनी के निकट गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 600 ग्राम चरस बरामद की थी। धारा- 18/20 श्यामक औषधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किए जाने पर धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट अन्तर्गत जेल में बितायी गई अवधि सात माह दस दिन के कठोर कारावास व पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया, अर्थदंड अदा न करने पर से छि एक माह का अतिरिक कारावास भुगतना होगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
