झांसी। अलग अलग स्थानों से पकड़े गए नशे के सौदागर गांजा तस्करों को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि उड़ीसा के अंतरावा निवासी पिराता बादारायता और स्टीफन को जीआरपी पुलिस ने 5 सितंबर 2026 को प्लेटफार्म नंबर 2/3 से गिरफ्तार कर उनकर कब्जे से करीब 14 किलो नाजायज गांजा बरामद किया था। इसी क्रम में जीआरपी थाना पुलिस ने 4 अक्टूबर को सर्कुलेटिंग एरिया में गस्त के दौरान मध्यप्रदेश के जिला दतिया सिविल लाइन निवासी यशवंत साहू, श्रीमती सोनिया साहू, शास्त्री नगर चिरूला निवासी सोनम अहिरवार को 20 किलो 8 सौ ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया था। वही बबीना थाना पुलिस ने ए एन टी एफ पुलिस के साथ मिलकर 11 सितंबर 2026 को सुकुवा ढ़ुकुवा रोड नया खेड़ा रोड के पास से मध्यप्रदेश जिला ग्वालियर वोधपुर निवासी मोहन कुशवाह को ट्रक से 214 किलो ग्राम नाजायज गांजा ले जाते गिरफ्तारी किया था। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया था। आज आरोपियों के और से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी को जमानत देने से इंकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
