गैंगस्टर को तीन साल की जेल, पांच हजार अर्थदंड

झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 ने गैंगस्टर का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूर्य प्रकाश पाठक ने बताया कि वर्ष 2023 में थाना नवाबाद ने ग्राम मुस्ट्रा निवासी सुजीत अहिरवार के खिलाफ गैंग बनाकर अपराध करने के आरोप में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने आज अभियुक्त सुजीत अहिरवार पर गैंग बनाकर अपराध करने का आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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