झांसी। दशहरा और दीपावली पर्व को सुरक्षित ढंग से मनाए जाने के लिए झांसी अग्निशमन विभाग ने पटाखा व्यापारियों को दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होंने अग्निशमन विभाग ने जारी किए गए निर्देश में बताया कि सभी पटाखा व्यापारियों से अपील है कि वह विस्फोटक सुरक्षा संबंधी सुरक्षित दूरी के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें, ताकि स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन संपत्ति को भी सुरक्षित रखा जा सके। आतिशबाजी निर्माण के दौरान बारूद की मिक्सिंग, फिलिंग एवं सुखाने वाले कमरों में दूरियां बनाकर रखे, अस्थाई आतिशबाजी की विक्रय दुकानों के बीच में तीन मीटर की दूरी रखे। आतिशबाजी की दुकानें गैस गोदाम, पेट्रोल पंप, रिहायशी क्षेत्रों से दूर लगाई जाए। आतिशबाजी की दुकानें हाई टेंशन विद्युत लाइन और विद्युत ट्रांसफार्मर से दूर लगाई जाए। अग्नि सुरक्षा के लिए अग्निशमन के निर्देशों का पालन करते हुए बालू, पानी एवं अग्निशमन उपकरणों को उपलब्ध रखे। आतिशबाजी की दुकानों के पास किसी प्रकार का धूम्रपान न करे अथवा धूम्रपान की दुकानें नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस में निर्धारित मात्रा में ही आतिशबाजी का भंडारण एवं विक्रय करें। किसी भी अग्निकांड की सूचना तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, डायल 112 अथवा 9454418431, 9454418432, 9454418433, 9454418435, अथवा 7839861599 पर दे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
