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गैर इरादतन पिता की हत्या के आरोप में पुत्र को सात साल की सजा

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झांसी। एक वर्ष पूर्व शराब के नशे में पिता पर डंडे से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर सात साल की जेल और पांच हजार का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम इटायल निवासी जानकी प्रसाद उर्फ भज्जू ने थाना लहचूरा में 18 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि देर रात सभी लोग खाना खा कर अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी रात को उसका भाई हर दयाल उर्फ मँथू अधिक शराब के नशे में धुत होकर पिता के कमरे में पहुंचा और उनसे बोला मेरी पत्नी और बच्चे को ससुराल से लेकर आओ। उस पर उसके पिता ने उसकी ससुराल जाने से इनकार कर दिया। जिससे गुस्साए उसके भाई ने पास में रखा डंडा पिता बालकिशन के सर पर मार दिया। जिससे उसके पिता चोट लगने पर जोर जोर से चिल्ला कर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। चिल्लाने की आवाज सुनकर जानकी प्रसाद सहित कई लोग मौके पर पहुंचे और घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय में आरोपी पर आरोप घटना का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे सात साल की जेल और पांच हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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