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प्रेसर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर पर यातायात निदेशालय सख्त, अब वाहन विक्रेताओं को लगाना होंगे जागरूकता बैनर, चलेगा बुल्डोजर

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झांसी। दो पहिया वाहनों के साइलेंसर मोडिफाइड कर बाइक दौड़ने वाली बाइक और प्रेशर हॉर्न लगाकर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से राहगीरों को हो रही समस्या और प्रभावित हो रही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। यातायात निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में निर्देश जारी करते हुए बताया कि वाहन विक्रेता, ओटो पार्ट्स विक्रेता, एसेसरीज विक्रेता अपने अपने प्रतिष्ठानों पर जागरूकता अभियान चलाकर सूचना चिपकाएंगे। जिस पर दो पहिया वाहन, चार पहिया, तीन पहिया वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा कि प्रेसर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर वाहनों में लगाकर चलना दंडनीय अपराध है, इसका दुरुपयोग करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान होगा। निदेशालय से आदेश आने के बाद जनपद झांसी में यातायात प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने जनपद के सभी ओटो पार्ट्स, एसेसरीज विक्रेता, वाहन विक्रेताओं को सूचित कर दिया है कि वह सभी अपने अपने प्रतिष्ठानों पर जागरूकता पोस्टर लगाए और लोगों को प्रेसर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर लगाने से रोके। यातायात प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रेसर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है। लेकिन निदेशालय के निर्देश के बाद मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगा मिलने पर उसे बुलडोजर से कुचला जाएगा साथ ही उक्त वाहन और उसके स्वामी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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