झांसी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के साथ सह अभियुक्त बनाए गए दो आरोपियों को 32 हजार की लूटकांड की घटना में अग्रिम जमानत देने से न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एम एल ए देवाशीष ने इनकार करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2025 को थाना मोठ कोतवाली में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव सहित उनके साथी और मोठ के अखाड़ा पुरा निवासी अनिरुद्ध सिंह यादव, बृजेंद्र कुमार यादव को भी सह अभियुक्त बनाते हुए मारपीट करने और तमंचा अड़ा कर 32 हजार रुपए की लूटकांड करने की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। अब वह जमानत पर बाहर है। इधर सह अभियुक्त बनाए गए अनुरुद्ध सिंह और बृजेंद्र कुमार यादव ने आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश एम पी एम एल ए न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए घटना को कारीत नहीं करने का आग्रह कर अग्रिम जमानत मांगी। न्यायालय ने अभियुक्त पक्ष और अभियोजन की ओर से दोनों की सुनवाई करने के बाद अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

