Home Uncategorized बलात्कार के आरोप में पूर्व चिकित्सा अधीक्षक को नहीं मिली अग्रिम जमानत

बलात्कार के आरोप में पूर्व चिकित्सा अधीक्षक को नहीं मिली अग्रिम जमानत

50
0

 

झांसी। एक वर्ष पूर्व घर में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के आरोप में पूर्व चिकित्सा अधीक्षक को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल कारोलीया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने 4/11/2024 को नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया था कि वह कई वर्षों से आवास विकास तालपुरा निवासी डॉक्टर बद्री प्रसाद अग्रवाल पूर्व चिकित्सा अधिकारी के यहां झाड़ू पोंछा लगाने का काम करती है। घटना वाले दिन डॉक्टर बद्री प्रसाद ने उसे चाय पिलाई। चाय पीने के बाद वह बेहोश हो गई। उसके बाद जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, जब वह खींची चिल्लाई तो डॉक्टर ने उसे बलात्कार करने का वीडियो दिखा कर धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी से शिकायत की तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बद्री प्रसाद अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here