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नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में जमानत खारिज

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झांसी। छ माह पूर्व नाबालिग का अपहरण कर भगा ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही समय बताना पड़ेगा।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 12 दिसंबर 2025 को थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी शाम साढ़े पांच बजे कोचिंग से घर लौट रही थी उसी समय में रास्ते में शिव गंज मोहल्ला निवासी दिनेश कुमार उसकी पुत्री को गलत नीयत से अपहरण कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था और नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया था। आरोपी की ओर से आज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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