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असलाह तस्करों को न्यायालय ने जमानत देने से किया इंकार रहेंगे जेल में

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झांसी। एक माह पूर्व थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा पकड़े गए असलाह तस्कर मुकेश श्रीवास ओर उसके साथियों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीह दस्यु प्रभावित झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 मई 2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने सीपरी बाजार के नालगंज आदर्श नगर निवासी मुकेश श्रीवास ओर उसके साथी बोबी उर्फ संत दयानंद, विवेक चौहान को आधा दर्जन से अधिक असलाह, सोने चांदी के जेवरात तथा 97 हजार की नकदी सहित दबोच लिया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों अभियुक्त काफी लंबे समय से असलाह तस्करी का कार्य कर रहे थे। आज न्यायालय में आरोपी मुकेश श्रीवास की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनने के बाद आरोपी मुकेश श्रीवास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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