झांसी। झांसी से लेकर बुंदेलखंड ओर राजस्थान, मध्यप्रदेश में अपना सट्टे के कारोबार का मकड़जाल फैलाने वाले सट्टा किंग प्रेमनारायण उर्फ प्रेम खटीक को न्यायालय सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मई 2026 को बबीना थाना पुलिस ने संतोष श्रीवास सहित उसके तीन साथियों को ऑन लाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया था। सभी सटोरियों से पूछताछ में उन्होंने बताया था कि यह सट्टे का कारोबार प्रेमनारायण उर्फ प्रेम खटीक निवासी झोंकन बाग हाल निवासी मिशन कंपाउंड चर्च के पास थाना सीपरी बाजार का है। वह लोग उसी के द्वारा मिली आईडी से क्रिकेट सट्टे की बुकिंग करते है। पुलिस ने प्रेमनारायण उर्फ प्रेम खटीक को भी आरोपी बनाकर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन वह आज तक पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। आरोपी प्रेमनारायण ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र गुरुवार को प्रस्तुत किया था। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

