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दो अभियुक्तों को चरस रखने के आरोप में सजा

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि ओर मन प्रभावी अधिनियम एडीपीसी एक्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत ने दो अलग अलग अभियुक्तों को चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली की नई बस्ती चौकी प्रभारी के एन सिंह ने 12 अगस्त 2013 के गस्त के दौरान भांडेर गेट निवासी पवन साहू पुत्र ओमी साहू को नई बस्ती क्षेत्र से 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। वही थाना कोतवाली के ओरछा गेट चौकी प्रभारी रामगोपाल दिवाकर ने 1 सितंबर 2011 को मंडी रोड से कसाई मंडी निवासी अकरम कुरैशी पांच सौ ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आज दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने पवन साहू को दो साल 13 महीने का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वही न्यायालय ने अकरम कुरैशी को तीन वर्ष की सजा दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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