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परचून व्यापारी के साथ लूटकांड करने वाले लुटेरों को सात सात साल की सजा, 25 : 25 हजार अर्थदंड 

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झांसी। तीन साल पूर्व मोठ थाना इलाका में परचून व्यापारी के हाथ से लाखों रुपयों से भरा बैग लूटकांड करने वाले दो आरोपियों पर लूट का आरोप सिद्ध होने पर न्यायलय विशेष न्यायाधीश द. प्र. क्षे. झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने सात सात साल की सजा ओर पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मोठ थाना क्षेत्र निवासी सुख सिंह पाल ने थाना मोठ में 9 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह देर रात साढ़े नौ बजे अपनी परचून की दुकान बंद करके एम 80 गाड़ी से घर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाशों ने ओवर टैक कर उसकी गाड़ी रोक ली और उसे तमंचा अड़ा कर धमकाते हुए उसके हाथ से चालीस हजार की नकदी व मोबाइल रखा बैग छीन कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू करते हुए मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगाकर लोकेशन के आधार पर जिला ललितपुर के बार थाना निवासी पवन राजा उर्फ बड़े राजा, तालबेहट के टेकरी निवासी कन्हैया लाल यादव, तालबेहट के झज्झर घाट निवासी सुमित यादव को गिरफ्तार कर माल बरामदगी करते हुए जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक आरोपी कन्हैया लाल यादव फरार हो गया। वही आज सुनवाई के दौरान दो आरोपी सुमित यादव ओर पवन राजा उर्फ बड़े राजा पर लूट करने का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आज दोनों को सात सात साल की सजा ओर पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही न्यायालय ने फरार चल रहे आरोपी कन्हैया लाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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