झांसी। रॉयल सिटी सट्टा सिंडिकेट से जुड़े आरोपी विशेष भार्गव को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने इनकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि सात मई को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने रॉयल सिटी के एल एस 9 में छापा मारकर ऑन लाइन क्रिकेट सट्टे से जुड़ा सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक करोड़ से अधिक का सोना बरामद करते हुए दो युवतियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में भाजपा नेता आशीष उपाध्याय, बर्खास्त सिपाही रजत सिंह सहित कई सटोरियों के नाम के साथ विशेष भार्गव का नाम प्रकाश में आया था। तभी से विशेष भार्गव पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। आज आरोपी विशेष भार्गव पुत्र भगवती प्रसाद निवासी नई बस्ती की ओर से न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जिसकी सुनवाई पर न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुना, इधर अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम ने न्यायालय से अपील में कहा कि यह एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ करने के लिए किया गया गंभीर अपराध है। न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनने के बाद आरोपी विशेष भार्गव को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

