झांसी। एक साल पूर्व कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे पांच वर्ष कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री 24 सितंबर को घर से कोचिंग जा रही थी तभी रास्ते में खड़े बिजौली के शंकर जी का मंदिर के पास निवासी सत्यम राजपूत ने उसे रोक लिया ओर छेड़खानी करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर आस पास के लोग मौके पर आ गए तो आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने उसे पांच वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

