झांसी। सात वर्ष पूर्व कारोबारी संजय वर्मा पर दिन दहाड़े कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनके निजी सुरक्षा कर्मी की हत्या करने वाले आरोपियों को आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट अनुभव द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को दोष सिद्ध कर दिया। वही आठ आरोपी पर साक्ष्य के अभाव में दोष साबित नहीं होने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने दोष सिद्ध सभी आरोपियों को आजीवन कारवाड़ ओर एक एक लाख रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पंचाल, देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के बड़े कारोबारी थाना शहर कोतवाली मजदूरों वाली गली निवासी हाल विश्विद्यालय के पास निवासी संजय वर्मा 21 जुलाई 2018 को कचहरी से अपनी तारीख पेशी कर कार से सवार होकर घर जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला कचहरी चौराहे से बस स्टैंड जाने वाले मोड़ पर पहुंचा तभी बीएसए कार्यालय के पुस्तकालय भवन के गेट के निकट बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर बंदूकों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस घटना में संजय वर्मा ओर उनकी गाड़ी का चालक घायल हो गए थे। वही उनके साथ मौजूद उनका निजी सुरक्षा कर्मी की गोलियां लगने से मौत हो गई थी। वही संजय वर्मा ओर उनकी गाड़ी का चालक बंदूकों से हुई फायरिंग में घायल हो गए थे। संजय वर्मा की तहरीर पर नवाबाद थाना पुलिस ने लाली गैंडा उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गैंडा, राजेंद्र गुर्जर, मुनेंद्र गुर्जर उर्फ पुष्पेंद्र गुर्जर, राव राजा, गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, उधम सिंह, सोनू गैंडा, भारत सिंह गुर्जर, सरदार सिंह गुर्जर, कमलेश यादव, गौरव उर्फ मोंटी, सागर राणा, नितेश पटवारी, रोहित, रोहतास के खिलाफ धारा 148,149,302,120 वी, 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए विवेचना जारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा था। इन आरोपियों में से कुछ आरोपी सरदार सिंह गुर्जर ओर उसके भाई पहले जेल में मौजूद थे। पुलिस ने जेल में बंद आरोपियों को 120 वीं का आरोपी बनाया था। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आज आठ आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया ओर आठ आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिए गए है। न्यायालय दोष सिद्ध आरोपी सोनू गैंडा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गैंडा, मनीष गुप्ता, बोबी गैंडा, प्रहलाद गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, भूपेंद्र गुर्जर, उधम सिंह गुर्जर, कमलेश यादव को हत्या के मामले में आजीवन कारावास ओर एक एक लाख रुपए अर्थदंड तथा 307 में दस दस साल की सजा ओर पचास पचास हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

