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चरस ओर गांजा में दो को तीन तीन साल की सजा

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत ने दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों को चरस ओर गांजा रखने का आरोप सिद्ध होने पर तीन तीन साल की जेल ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने 28 नवंबर 2011 को चांद दरवाजा के पास से नई बस्ती निवासी नीरज कुशवाहा को आधा किलो चरस सहित गिरफ्तार किया था। वही चिरगांव थाना पुलिस ने 23 दिसंबर 2012 को छी नहर के पास से नारा घाटी निवासी विशाल लोधी को दो किला पांच सौ ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें तीन तीन साल की सजा ओर दस दस हजार अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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