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होटल नटराज सरोवर में मासूम से अश्लीलता करने वाले आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। होटल नटराज सरोवर में शादी समारोह में मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 27अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन का विवाह होटल नटराज सरोवर में 25/26 अप्रैल 2026 को था। उसी विवाह समारोह में लड़के पक्ष से आए बाहर सैयर गेट मोनी बाबा निवासी सरफराज उर्फ सरफराज खान ने उसकी नौ साल की पुत्री को बहला फुसला कर बाथरूम में ले जाकर अश्लीलता कर गंदी हरकत की है। पुत्री काफी डरी सहमी थी। घटना की जानकारी अगले दिन बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय मे आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी का अपराध गंभीर होने पर उसे जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभी आरोपी को जेल की सलाखों में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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