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चरस रखने का दोष सिद्ध, तीन साल की सजा, दस हजार अर्थदंड

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झांसी। बारह वर्ष पूर्व चरस रखने के आरोप में पकड़े गए आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे सजा से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेमनगर थाना पुलिस ने 18 मई 2012 को गस्त के दौरान हसारी हरिजन कॉलोनी निवासी बबलू को दो सौ ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायालय ने आज आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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