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गांजा तस्कर की जमानत खारिज

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत ने भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर जेल भेजे गए गांजा तस्कर को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना जीआरपी पुलिस पांच मार्च 2026 को अपराध की रोकथाम में लगी थी। तभी सूचना मिली कि सर्कुलेटिंग एरिया में एक संदिग्ध युवक ओटो स्टैंड के पास खड़ा है। जीआरपी की पुलिस टीम ने उस संदिग्ध को पकड़ कर उसके कब्जे से एक बैग बरामद किया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके अंदर बीस किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पकड़े गए संदिग्ध ने अपना नाम जिला गाजियाबाद राम पाखर निवासी तुलसीदास शुक्ला बताया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उसे जमानत देने से इंकार दिया है। अभियुक्त अभी जेल में ही रहेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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