झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अत्याचार निवारण आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने तीन माह पूर्व झांसी की पहली महिला ओटो चालक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/ कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4/5 जनवरी 2026 की तालपुरा निवासी ओटो चालक महिला अनीता चौधरी की रेलवे स्टेशन तिराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने प्रेमनगर नगरा निवासी मुकेश झा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त तमंचा कारतूस बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी मुकेश झा को जेल भेज दिया था। न्यायालय में आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

