झांसी। चार माह पूर्व नाबालिग को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर न्यायालय विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 31 दिसंबर 2025 को थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह बाहर मजदूरी करता है। घर पर उसकी पत्नी ओर बच्चियां रहती है। उसका आरोप था कि उसकी पुत्री ने उसे फोन कर बताया कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। इस पर वह घर आया ओर पुत्री को डॉक्टर के पास ले गया। जहां उपचार के बाद जानकारी हुई कि उसकी बेटी गर्भवती है। पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि सूजे खां खिड़की निवासी अमित वर्मा उसे बहला फुसला कर कई बार ले गया ओर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जिसका अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी का अपराध गंभीर मानते हुए उसे जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

