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सांसद अनुराग शर्मा की जमीन की खतौनी पर किसान निधि लेने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर सांसद अनुराग शर्मा की जमीन की खतौनी लगाकर किसान निधि हड़पने वाले आरोपी को न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि अधिकारी धर्मराज मीणा ने 18 दिसंबर 2025 को प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा की नयागांव स्थित जमीन की फर्जी कूट रचित तरीके से खतौनी तैयार कर लाखों रुपए की किसान निधि हड़प ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना में प्रकाश में आए आरोपी जिला जालौन के ग्राम डकोर निवासी ऋतिक तिवारी उर्फ रानू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से आज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उसका शिकायती पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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