झांसी। बीस दिन पूर्व थाना लहचूरा क्षेत्र में ग्राम प्रधान ओर उसके साथी को रास्ते में रोक कर गाली गलौज ओर रिवॉल्वर अड़ा कर धमकाते हुए प्राण घातक हमला करने के आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम झांसी आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आरोपी बहुत ही शातिर अपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पर ndps सहित आर्म्स एक्ट ओर दुर्घटना से चार लोगों की मृत्यु कर देने के मामले दर्ज है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बीस मार्च को लहचूरा के ग्राम ईटायल निवासी ग्राम प्रधान संजय सिंह राजपूत अपनी स्कार्पियो गाड़ी से अपनी माता जी को उपचार कराने जा रहे थे। उसके साथ उसका साथी मिंटू कोरी भी बैठा था। मऊ रानीपुर जाते समय रस्ते में देवेंद्र शर्मा ने अपना ट्रेक्टर लगा दिया जिससे स्कॉर्पियो नहीं निकल पा रही थी। मिंटू कोरी ने स्कॉर्पियो से नीचे उतर कर देवेंद्र शर्मा से ट्रेक्टर हटाने को कहा जिस पर देवेंद्र शर्मा निवासी ग्राम इटायल ने उसके साथ जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए उस पर रिवॉल्वर तान दी ओर प्राण घातक हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए प्रधान के साथ भी मारपीट कर प्राण घातक हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर देवेंद्र शर्मा को जेल भेज दिया था। आज उसकी ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय से अपील करते हुए बताया कि अभियुक्त शातिर अपराधी है उस पर ndps सहित आधा दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज है अगर उसे जमानत मिली तो वह साक्ष्य ओर गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

