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बारह वर्ष पूर्व पांच सौ ग्राम चरस में गिरफ्तार आरोपी को आज सुनाई गई सात साल की सजा, बीस हजार अर्थदंड से दंडित

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झांसी। बारह वर्ष पूर्व आधा किलो चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट द्रुतगामी न्यायालय झांसी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सात वर्ष का कारावास बीस हजार का अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि टहरौली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार को 30 दिसंबर 2014 को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति बरोल चौराहे पर खड़ा है। इस सूचना पर वह अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे ओर संदिग्ध को दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम ग्राम बारोल निवासी रामकिशोर यादव उर्फ लाल बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से पांच सौ ग्राम अवैध चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे सात वर्ष का कारावास ओर बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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