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लूट के आरोप में पांच वर्ष की सजा, दस हजार का अर्थदंड, गैर हाजिर आरोपी के खिलाफ धारा 82/83 ओर जमानती को नोटिस जारी

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झांसी। सात वर्ष पूर्व स्कूटी सवार महिला के गले से झपट्टा मारकर सोने की चैन लूटने वाले आरोपी पर आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। वही सुनवाई के दौरान गैर हाजिर हुए एक लुटेरे के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए धारा 82/83 ओर जमानती को नोटिस जारी कर दी है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नवाबाद थाना क्षेत्र के कंबल मिल के पास रहने वाली महिला श्रीमती रिंकी अपने डेढ़ वर्षीय बच्चे के साथ स्कूटी से 20 जुलाई 2018 को सदर बाजार भट्टागांव से अपने घर जा रही थी। जैसे ही वह आर्मी कैट के पास पहुंची तभी पीछे से आ रही बाइक पर सवार दो युवकों में से एक युवक ने उसके गले पर झपट्टा मारकर लूट कर भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपी बाहर सैयर गेट निवासी रिंकू उर्फ समीर उद्दीन, रहीश कुरैशी को गिरफ्तार लूटी गई सोने की चैन बरामद करते हुए जेल भेज दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान एक आरोपी रहीश कुरैशी नदारत हो गया। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर रिंकू उर्फ समीर उद्दीन को पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाते हुए गैर हाजिर हुए आरोपी रहीश कुरैशी के खिलाफ धारा 82/83 ओर जमानती को नोटिस जारी कर दिए है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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