झांसी। बीस वर्ष पूर्व छात्र संघ के चुनाव के दौरान उपद्रव करने बस में तोड़फोड़ आगजनी करने के आरोप में आरोपी बनाए गए आधा दर्जन आरोपियों को न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोषमुक्त कर दिया है।
आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विवेक वाजपेई, संदीप यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2005 में छात्र संघ के चुनाव के दौरान बीकेडी चौराहे पर उपद्रव हुआ था। जिसमें रोडवेज बस में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना की गई थी। जिस पर नवाबाद थाना पुलिस ने रोडवेज बस संचालक अवध राज पटेल की तहरीर पर जार पहाड़ निवासी नितिन वाजपेई, खंडेराव गेट निवासी प्रतिन कपूर, बीकेडी चौराहा निवासी चंद्रशेखर यादव, उन्नाव गेट निवासी राजू उर्फ राजीव बबेले, नई बस्ती निवासी आशीष उपाध्याय, मुबारिक मस्जिद निवासी जावेद अली सहित कई के खिलाफ धारा 147,148, 427, 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय अपर सिविल जज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी अनिल कुमार सप्तम की अदालत में सुनवाई चल रही थी। 6 मार्च को सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने आज सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

