झांसी। दो माह पूर्व मजदूरी दिलाने के बहाने महिला को अपने साथ ले जाकर निर्माणधीन बिल्डिंग में गैंगरेप करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम झांसी आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दलित महिला ने 20 दिसंबर 2025 को नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ठेकेदार सुनील प्रजापति निवासी ग्राम मुस्तरा उसे मजदूरी करने के बहाने गोविंद चौराहा स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले गया जहां उसने अपने साथियों के साथ उसके साथ गैंगरेप कर उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी सुनील की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद उसका जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

