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शिलादेवी हत्याकांड की आरोपी महिला को नहीं मिली जमानत

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झांसी। दो माह पूर्व बबीना थाना क्षेत्र में जमीनी रंजिश को लेकर महिला की हत्या करने वाली आरोपी महिला को न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि गणेश प्रयास ने बबीना थाना में दस नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि जमीनी विवाद के चलते उसके बड़े भाई की पत्नी मीरादेवी ओर उसके पुत्र ने मिलकर उसकी पत्नी शिलादेवी की हत्या करके उसका शव झंडियों में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में आरोपी महिला की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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