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मासूम से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, बीस वर्ष की सजा, एक लाख अर्थदंड

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झांसी। एक वर्ष पूर्व मासूम बालिका से दुष्कर्म करने ओर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जनवरी 2024 को एक पीड़ित ने थाना मोठ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह गोरखपुर में मजदूरी करता है घर पर उसकी पत्नी ओर बच्चे अकेले रहते है। जब वह गोरखपुर से मजदूरी करके वापस घर आया तो उसकी दस वर्षीय पुत्री ने रोते बिलखने लगी। पूछताछ करने पर बताया कि दस दिन पूर्व बमरौली गांव के रहने वाले प्रदीप उर्फ लला खरे ने बहला फुसला कर उसे अपने घर ले जाकर जबरन गलत काम किया ओर शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान आज आरोप सिद्ध होने पर आरोपी प्रदीप उर्फ लला को बीस वर्ष की सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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