झाँसी न्यूज़

संजय सिंह हत्याकांड : अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

झांसी। दो माह पूर्व द मेड किचिन में कारोबारी संजय सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्तों को जमानत देने न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत इंकार कर सभी अभियुक्तगणों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन की और से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि गरौठा के हैवत पुरा निवासी संजय सिंह झांसी में रहकर लॉ की पढ़ाई के साथ वह जमीनों का कारोबार करता था। 23 जुलाई 2026 को वह अपने साथियों के साथ रात करीब नौ बजे इलाईट चौराहा स्थित होटल द मेड किचिन में खाना खा रहा था। तभी हमलावरों ने होटल में घुसकर संजय सिंह की कनपटी पर पिस्टल सटाकर उसे गोली मार दी थी और भाग गए। कनपटी में गोली लगने से संजय की मौके पर मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर नवाबाद पुलिस ने मृतक संजय सिंह के भाई सर्वेश सिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद हत्यारोपी धर्मेंद्र सिंह, रक्सा परवई निवासी जितेंद्र, अजीम, सैफी की जमानत याचिका न्यायालय में आज दाखिल की गई। न्यायालय ने गंभीर अपराध मानते हुए हत्यारोपियों को जमानत देने से इंकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्तों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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