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दंपत्ति से तमंचे की नोक पर लूटपाट करने का आरोप सिद्ध होने पर 13 साल की सजा

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झांसी। बारह साल पूर्व उल्दन थाना क्षेत्र में तमंचा अड़ा कर दंपत्ति से जेवरात नकदी और मोबाइल फोन की लूटकांड करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश द.प्र. पवन कुमार शर्मा की अदालत ने 13 साल का कारावास और 37 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछ थाना क्षेत्र के फतेहपुर स्टेड निवासी ओम सिंह ने 31 जुलाई 2011 को उलदन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर से सिलगुवा जा रहा था।

तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाश ने उन्हे रोक लिया और तमंचा अड़ाकर धमकाते हुए मोबाइल, पर्स, गले से सोने की चैन, मंगलसूत्र आदि लूट लिया। विरोध करने पर मारपीट कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कामता जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से माल बरामदगी करते हुए जेल भेज कर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के बाद आज न्यायालय में आरोपी कामता पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 13 वर्ष का कारावास और 37 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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