July 27, 2024

सामूहिक विवाह सम्मेलन में 132 जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे

झांसी। समाज कल्याण विभाग झांसी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष पवन गौतम के मुख्य आतिथ्य में राजकीय पॉलीटेक्निक के मैदान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासिन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती ललिता यादव द्वारा मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने अपने सम्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शुमार सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब एवं निराश्रित महिलाओं के विवाह की समस्याओं का निराकरण किया गया है। उन्होने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में उपस्थित 132 नवयुगल जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी ने इस आयोजन का प्रतिभागी बन दहेज प्रथा जैसी एक बड़ी कुरीति को तोड़ने का कार्य किया है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि एक ही मंच पर आप सभी को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में सदस्य, विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रतिभागी वर-वधुओं को बहुत-बहुत बधाई। आपका जीवन सुखमय, समृद्ध हो एवं आप अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि माता-पिता बेटी के जन्म से ही बेटी के विवाह को लेकर चिन्तित रहते थे। अभिभावकों की इसी समस्या के निराकरण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की गयी हैं। बेटियों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री द्वारा कन्या सुमंगला योजना भी संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत बेटियों को जन्म से लेकर इण्टरमीडिएट तक पढाई के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की गयी हैं। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती ललिता यादव ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत रू 02.00 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर निगम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत (खण्ड विकास अधिकारी) तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के माध्यम से निःशुल्क सम्पन्न कराया जाता है। इस हेतु शासन द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली सहायता रू0 51,000/- की धनराशि में से रू0 35,000/- कन्या के खाते में भेजे जाते हैं, रू0 10,000/- की सामग्री दी जाती है और रू0 6,000/- प्रति जोड़े की दर से विवाह आयोजन में व्यय होती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ हेतु समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट http://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। उक्त सहायता हेतु कन्या के अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी होने चाहिए, आवेदक के परिवार की आय 02.00 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य है। कार्यक्रम के अन्तिम चरण में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती ललिता यादव द्वारा उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सदस्य राज्य सलाहकार समिति संतराम पेंटर, वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी भूपेन्द्र आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती ललिता यादव, वरिष्ठ सहायक मनोज कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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