झांसी। राज्यसूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के उलंघन करने ओर समय से सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने पर जिला कारागार जनसूचना अधिकारी पर दो दिन में दूसरा 25 हजार का जुर्माना ठोक दिया है। इसके पूर्व आरटीआईटी कार्यकर्ता मुदित चोरवरिया की शिकायत पर भी झांसी जेल अधीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना ठोका है।जानकारी के मुताबिक शहर क्षेत्र निवासी वरिष्ठ पत्रकार ग्रीस सक्सेना ने इमरजेंसी में जेल गए लोकतंत्र सेनानियो को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं पर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी की जो असली लोकतंत्र सेनानी है, उन्हे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा वही इमरजेंसी में जेल कौन कौन गया इसकी सही पुख्ता जानकारी के लिए जीजीजी वरिष्ठ पत्रकार ग्रीस सक्सेना ने आरटीआई के माध्यम से जेल से उन लोगों की सूची मांगी थी। जेल प्रशासन द्वारा जनसूचना अधिकार के नियमों का उलंघन तय समय में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने पर राज्य सूचना आयोग की आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी झांसी जिला कारागार पर पचास हजार का जुर्माना लगाया है। मालूम हो की इसके पूर्व भी गत दिवस आरटीआई कार्यकर्ता मुदित चिरवारिया की शिकायत पर भी झांसी जेल जन सूचना अधिकारी पर पचास हजार का जुर्माना लग चुका है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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