July 27, 2024

दहेज हत्यारोपी पति को नहीं मिली रिहाई

झांसी। दहेज लोभी/हत्यारोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०३ / विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि० विकास नागर की अदालत में निरस्त कर दिया गया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के अनुसार संतोष कुमार ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसने अपनी पुत्री निर्जला का विवाह २५ जनवरी २०२० को टहरौली सम्मेलन मेंअर्जुन पुत्र रज्जन अहिरवार के साथ किया था तथा शादी के बाद से ही उसकी लडकी से पति अर्जुन, सास श्रीमती राजकुमारी, ससुर रज्जन दहेज की मांग करने लगे तथा न देने पर उसकी पुत्री को गाली गलौज व मारपीट कर प्रताडित करते थे तथा जान से मारने की धमकी देते थे। १८ जनवरी २०२१को उसकीपुत्री की नन्द संध्या ने फोन पर बताया कि तुम्हारी लडकी की तबियत खराब है। सूचना पर ग्राम दोन पहुंचे तो देखा कि लडकी मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई है तथा पति अर्जुन, सास ससुर घर से भाग गये हैं। पता किया तो जानकारी हुयी कि उसकी लडकी को दहेज न देने के कारण जहर खिलाकरमार दिया है। उक्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ तथा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त अर्जुन पुत्र रज्जन अहिरवार निवासी ग्राम दोन द्वारा धारा ४९८९,३०४वी भा०द०सं० व ३/४ डी०पी०एक्ट में प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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