झाँसी। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश श्रीमती ज्योत्सना शर्मा के निर्देशानुसार दिनांक 14 मई 2022 शनिवार को जनपद झांसी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नोडल अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य वादों के अतिरिक्त विशेष रूप से शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एन0आई0एक्ट, मनी रिकवरी, मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम, वैवाहिक वाद, श्रमिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली बिल एंव जल कर विवाद, राजस्व, एंव किरायेदारी, विशेष रूप से जिन वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है एवं प्राचीनतम दीवानी वाद आदि से सम्बन्घित वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य वादों के अतिरिक्त विशेष रूप से शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एन0आई0एक्ट, मनी रिकवरी, मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम, वैवाहिक वाद, श्रमिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत बिल एंव जल कर विवाद, राजस्व, एंव किरायेदारी, इत्यादि विशिष्ट रूप से जिन वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है एवं प्राचीनतम दीवानी वाद आदि से सम्बन्धित वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये, दिनांक 14 मई शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता हेतु अधिकाधिक प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का प्रयास कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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