झांसी। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ागांव गेट बाहर निवासी दलित युवती आरती की हत्या करने वाले आरोपी सूरज पाल की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने खारिज कर दी।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह और कपिल करोलिया ने बताया की 16 मार्च 2022 को बड़ागांव गेट बाहर निवासी सूरज पाल ने दलित युवती आरती की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वह उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। जबकि सूरज की पहले शादी हो चुकी थी और सूरज आरती को शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। आरती उसके गले की फांस बनती जा रही थी इसी के चलते सूरज पाल ने योजना बद्ध तरीके से आरती की हत्या कर उसे हादसा बताने को फासी के फंदे पर लटका दिया था। पुलिस ने सूरज पाल के खिलाफ आरती की मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। गुरुवार को आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट में प्रस्तुत की गई। जिसका शासकीय अधिवक्ता केंशवेंद्र सिंह और कपिल करोलिया ने विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सूरज की जमानत खारिज कर दी।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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