July 27, 2024

लुटेरे को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

झांसी। झांसी लूट के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द प्र क्षे) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा संजय पटेल ने 27 अक्टूबर 2021 को थाना रक्सा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते रोज वह सिमरा में कम्पनी का कलेक्शन करने के बाद सिमरा तिराहे पर पहुंचा तो वहां एक वाहन के पास तीन लड़के खड़े थे मेरे पास बैग में कम्पनी का लाखों रुपए का कलेक्शन, एटीएम, आधार कार्ड,पेन कार्ड, अंक पत्र, मोबाइल आदि थे लूट लिये। तहरीर पर तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 392भादस.के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। गिरफ्तारी में लूट का माल बरामद होने पर धारा 411,120बी की वृद्धि की गई। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त आनंद पुत्र बहादुर यादव निवासी ग्राम सिमरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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