July 27, 2024

गैंगस्टर एक्ट में दोषी महिला को पांच साल का सश्रम कारावास

झांसी। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-३ विकास नागरकी अदालत में गैंगस्टर एक्ट में दोषी एक महिला को पांच साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक रविचन्द्र मिश्रा ने विगत ०४ जून २०१७ को थाना जीआर०पी०में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पुलिस बल सहित क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनजर गश्त पर थे, तभी जानकारी मिली कि अभियुक्त राममिलन पुत्ररामेशवर कंजड निवासी धमनका थाना गिजौरा जिला ग्वालियर म०प्र० गैंगलीडर,रामनाथ पाल पुत्र राम सिंह गैंग सदस्य, राजू कुशवाहा पुत्र चंदनसिंह निवासी जवाहर कालोनी थाना डबरा जिला ग्वालियर म०प्र०, श्रीमती लक्ष्मीबाईउर्फ मुन्नी बाई कुशवाहा पत्नी चन्दन सिंह , श्रीमती रोशन बाई पत्नी बहादुर सिंह बेडिया निवासी बदनापुर थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर म०प्र० काएक संगठित गैंग है ।यह गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर ट्रेनों , रेलवे स्टेशनों ,प्लेटफार्मो, स्टेशनके बाहर एवं भीड भाड़ वाले स्थानों पर ट्रेन यात्रियों को विश्वास में लेकर मित्रताबनाकर नाबालिग बच्चों की चोरी छिपे अपहरण कर वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त करतेहैं तथा इनका पेशा ही नाबालिग बच्चों को चुराकर बेचना है व बच्चों को अपने घर मेंछिपाकर रखना एवं अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर वेश्यावृत्ति के लिए बेचकरआर्थिक लाभ प्राप्त करना है ।इस गैंग का गैंगलीडर स्वयं राममिलन उपरोक्त तथा सदस्य रामनाथ पाल,राजू कुशवाहा,राजेश कुशवाहा,श्रीमती लक्ष्मीबाई उर्फ मुन्नी बाई व श्रीमती रोशनबाई इस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं । ९ नवम्बर १६ को वादी सीताराम की पुत्री श्रीमती भारती अपने पुत्र संदीप उम्र ५वर्ष ,पुत्री दिव्यांशी उर्फ नैना उम्र ४ वर्ष के साथ पंजाब मेल से अपने घर टीकमगढ जा रही थी। ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर एक अपरिचित महिला मिली जो साथ में बैठकर ताज एक्सप्रेस से यात्रा करके झासी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं०-१ पर साथ में उतर गयी एवं बच्ची को चोरी से अपहरण कर ले गयी,सी. सी. टी. वी. फुटेज के माध्यम से तलाश पर एक महिला नैना उर्फ दिव्यांशी को ले जाते देखा गया जिसके संबंध में १० नवम्बर १६ को धारा ३६३ भा०द०सं०के तहत पंजीकृत किया गया। थाना जी०आर०पी० द्वारा विवेचना की गयी तो‌ अभियुक्त श्रीमती लक्ष्मीबाई उर्फ मुन्नी बाई कुशवाहा गिरफतार हुई एवं अभियुक्त राममिलन, रामनाथ पाल, राजू कुशवाहा, राजेश कुशवाहा,श्रीमती रोशन बाइ बेडिया के नाम प्रकाश में आये । पुलिस ने अपहृता कुमारी नैना को भी बरामद किया, अभियुक्तगण के कब्जे से विभिन्न स्थानों से अपहृत की गयी कुल ०९ बच्चियां जनपद ग्वालियर म०प्र० के विभिन्न थानों से बरामद हुई थी। अभियुक्तों के विरूद्ध धारा ३६३,३७२,३७३ भा०द०सं०के तहत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इसके बाद अभियुक्तों के विरूद्ध धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में अभियुक्ता रोशन बाई को धारा ३ उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलापनिवारण अधिनियम के अपराध में दोषी श्रीमती रोशन बाई पत्नी बहादुर सिंह बेडिया निवासी बदनापुरा थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर म०प्र०को धारा ३ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलापनिवारण अधिनियम के अपराध में ५ वर्ष के सश्रम कारावास तथा १०००० रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।दोषी रोशन बाई जिला कारागार ग्वालियर में निरुद्ध है, उसके द्वारा कारागार में बितायी गयी अवधि को उसके मूल कारागार के दण्ड में समायोजित किया जाएगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

ये भी देखें