झांसी। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा कमलेश सविता ने विगत २३ दिसंबर २०२१को थाना पूँछ में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी पत्नी सावित्री देवी शराब पीकर गाली-गलोज करती थी ।उसके बार-बार समझाने पर वो उसे छोड़कर चली गई थी तथा अकसर इधर- उधर घूम फिर कर अपना जीवन व्यतीत करती थी । महिनों बाहर रहती थी कभी एक दो दिन के लिये घर आ जाया करती थी। १६ दिसंबर २१ को वह घर ग्राम सेसा आई थी और १७ दिसंबर को घर से यह कहकर अपना सामान लेकर गई थी कि पूँछ में डा० भगवत दास के घर जा रही हूँ। वहाँ माया से भी मिल लूँगी। डा० भगवतदास व माया के यहाँ वह अक्सर जाया करती थी, पर वह वापिस नहीं आई । उसने माया से जाकर पता कियातो जानकारी हुई कि उसकी पत्नी का डा० भगवत से झगड़ा हुआ था। २१ दिसंबर को वह पुलिस के जरिये सूचना होने पर हाइवे के किनारे मिले वृद्ध महिला के शव की पहचान हेतु पोस्टमार्टम हाउस गया था जहाँ देखा कि पत्नी सावित्री को गला कसकर मारा गया था। उसकी पत्नी सावित्री की हत्या डा० भगवत ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर की है और शव को हाइवे के किनारे ला कर फेंक दिया । उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया । अभियुक्त डॉ० भगवत प्रसाद पुत्र रामानन्द गुप्ता, निवासी कस्बा पूँछ द्वारा धारा-३०२,२०१ भा०दं०सं० के तहत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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