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झांसी जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत में एक हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा विनय गुप्ता ने २९ अक्टूबर २०२१ को थाना मऊरानीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि वह मोहल्ला लाड़गंज का निवासी है। वह अपनी जमीन पर आवास बना रहा था। उसके साथ उसके पिता सुखनन्दन सोनी भी काम कर रहे थे। तभी मुहल्ले के बालकिशन गुप्ता, हुकुम गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, राजीव गुप्ता । उर्फ टिंकू, प्रशान्त गुप्ता व चार पाँच अज्ञात लोगों ने आकर उससे व उसके पिता से अकारण मारपीट व गाली-गलौच करने लगे। जब उन लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों नेएक राय होकर तेल उसके पिता पर डालकर जिन्दा जला दिया व उसे भी जलाने के लिये पकड़नेलगे तो उसने किसी प्रकार दौड़ भागकर अपनी जान बचाई। रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीकृत हुआ । उक्त मामले में अभियुक्त बालकिशन उर्फ बालकृष्ण पुत्र स्व० रघुवर दयाल गुप्ता निवासी लाड़गंज कस्बा रानीपुर, थाना- मऊरानीपुर को धारा- १४७, १४९, ३२३, ४३६, ३०२, ५०४ भा०दं०सं०के अन्तर्गत पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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