झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सांख्य 2 झांसी देवाशीष की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व शराब के नशे में पत्नी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देने से हुई उसकी मौत का दोषी मानते हुए पति को चार वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संजय देव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम डबरा बुजुर्ग का चौकीदार धीरज सिंह ने 8 अक्टूबर 2022 को थाना चिरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह गांव का चौकीदार है, उसी गांव में रहने वाला दशरथ आदिवासी अपनी पत्नी श्रीमती वती के साथ रहता था। दोनों शराब पीने के आदि थे। घटना वाली रात दोनों शराब पी रहे थे और शराब के नशे में दोनों में विवाद हो गया। इस दौरान दशरथ ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। जिससे उसकी पत्नी जमीन पर खड़ंजा पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आज आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसल सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

